टोल के 20km दायरे में रहते हैं तो पास बनेगा:यूपी में 135 टोल प्लाजा पर 1 नवंबर से सुविधा, बार-बार नहीं देगा शुल्क
सरकार ने फास्टैग एनुअल पास के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए नए एनुअल कंसेशनल पास की शुरुआत की गई है। नए नियमों के तहत शहर से बाहर के टोल प्लाजा के लिए सालाना 1500 और शहर के अंदर टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए की रकम तय की गई है। इससे रोज आवाजाही करने वालों की ब

सरकार ने फास्टैग एनुअल पास के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए नए एनुअल कंसेशनल पास की शुरुआत की गई है। नए नियमों के तहत शहर से बाहर के टोल प्लाजा के लिए सालाना 1500 और शहर के अंदर टोल प्लाजा के लिए 3000 रुपए की रकम तय की गई है। इससे रोज आवाजाही करने वालों की बड़ी बचत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। इसके तहत यूपी के 135 टोल प्लाजा आएंगे। अधिसूचना के मुताबिक, यह पास सिर्फ निजी (पर्सनल) गाड़ी वालों के लिए है। इसका फायदा पाने के लिए एक्टिव फास्टैग होना चाहिए। घर टोल प्लाजा के 20 किमी के अंदर होना चाहिए। यह पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर चलेगा, जिसके लिए इसे बनाया गया है। यूपी के लोगों को कैसे मिलेगा फायदा? फास्टैग के एक और एनुअल पास के बारे में जानिए- अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर अपनी कार से सफर करते हैं, तो आपका हजारों रुपए का टोल टैक्स बच सकता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का फास्टैग एनुअल पास ऐसे यूजर के लिए बहुत काम का ऑप्शन है। इसमें ₹3075 का एक बार में पेमेंट करके आप सालभर में 200 बार तक टोल पार कर सकते हैं। ------------------------- ये खबर भी पढ़िए- टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे:NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, नेशनल परमिट भी नहीं मिलेगा सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवेज पर टोल नियम सख्त कर दिए हैं। अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को NOC, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। पूरी खबर पढ़िए
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