16 अक्टूबर 2026, 5:39 PM
हर खबर, हर पल
हमारे बारे मेंसंपर्क
राष्ट्रीय

UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव तीन महीने में ही होंगे? योगी सरकार से आया पहला बयान

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वो तीन महीने के भीतर इस प्रक्रिया को संपन्न कराए, जिसके बाद योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले तीन महीनों में पंचा

UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव तीन महीने में ही होंगे? योगी सरकार से आया पहला बयान
स्रोत: abp news world
शेयर करेंWhatsAppFacebook

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वो तीन महीने के भीतर इस प्रक्रिया को संपन्न कराए, जिसके बाद योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले तीन महीनों में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं. 

ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर आए अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान है. लेकिन अभी सरकार आदेश का अध्ययन कर रही है. जिसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी. कोर्ट के प्रति सरकार का पूरा भरोसा हैं और हमारी सरकार कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करती हैं. 

यह भी पढ़ें: नोएडा-गाजियाबाद समेत 15 जिलों में आंधी-बारिश, ओलावृष्टि, IMD ने दिया अलर्ट

यूपी में अगले तीन में होंगे पंचायत चुनाव?

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति सरकार का पूरा सम्मान और विश्वास है. न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है. हालांकि, अभी उन्होंने न्यायालय का आदेश पढ़ा नहीं है. ऐसे में आदेश का अध्ययन किए बिना इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
 
राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव एक राज्य का अहम विषय है. इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. पहले न्यायालय के आदेश का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा और उसमें दिए गए निर्देशों को समझा जाएगा.च इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को लेकर विचार होगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है. न्यायालय के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों का पूरा सम्मान करते हुए ही आगे की दिशा तय की जाएगी. बता दें कि कोर्ट ने आगामी तीन महीनों में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में गांवों के कामकाज देखेंगे. 

यह भी पढ़ें: बीजेपी में शामिल हुए राकेश प्रताप तो नाराज दीपक सिंह बोले- 'इस जन्म में तो...'

समाचार स्रोत

यह खबर abp news world से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

मूल स्रोत देखें ↗