UP पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 महीने में इलेक्शन कराने का आदेश; निवर्तमान प्रधान बने रहेंगे प्रशासक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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