फतेहपुर में मारपीट के दोषी को पांच साल की सजा:10 रुपए के विवाद में युवक को लाठी-डंडों से पीटा था; तीन धाराओं में जुर्माना भी
फतेहपुर की अदालत ने मारपीट के मामले में नीरज कुमार प्रजापति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीन धाराओं में कुल 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 की जज पूजा विश्वकर्मा ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें रखीं। अभियोजन के म

फतेहपुर की अदालत ने मारपीट के मामले में नीरज कुमार प्रजापति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीन धाराओं में कुल 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2 की जज पूजा विश्वकर्मा ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें रखीं। अभियोजन के मुताबिक, आमोद कुमार अवस्थी पुत्र शिवकुमार ने मामला दर्ज कराया था। वे गोविंदपुर बिलारी, थाना चांदपुर, फतेहपुर के निवासी हैं। घटना 13 सितंबर 2014 को शाम करीब 6:30 बजे प्राइमरी स्कूल के पास हुई थी। 10 रुपए को लेकर हुए विवाद में गांव के नीरज कुमार प्रजापति पुत्र इन्द्रपाल ने आमोद के बेटे अनुज कुमार को गाली दी और लाठी-डंडों से पीटा। अनुज के सिर की हड्डी टूटी थी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने नीरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 में पांच साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। धारा 323 में एक साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। धारा 504 में भी एक साल का सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया।
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यह खबर Dainik Bhaskar Uttar Pradesh से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।
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