चंदौली में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने पति पर 50 हजार जुर्माना लगाया, 8 साल पुराने मामले में आया फैसला
चंदौली में अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी इजहार अली उर्फ मुन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त जेल होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने सीहर गांव के इजहार अली के खिलाफ सबूत पेश किए। अभियोजन पक्ष के वकील

चंदौली में अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी इजहार अली उर्फ मुन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त जेल होगी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने सीहर गांव के इजहार अली के खिलाफ सबूत पेश किए। अभियोजन पक्ष के वकील संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) ने कोर्ट में दलीलें रखीं। इलिया थाने के पैरोकार अश्वनी राय ने भी सबूत पेश किए।
पुलिस के मुताबिक, 18 मार्च 2024 को इलिया थाना क्षेत्र के सीहर गांव में इजहार अली और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पत्नी ने मायके और समूह से कर्ज लेकर टोटो (ई-रिक्शा) खरीदा था। उसकी किश्त और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ।
पुलिस के अनुसार, इजहार अली ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और ईंट-पत्थरों से पत्नी के सिर और चेहरे पर वार किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
समाचार स्रोत
यह खबर dainik bhasker category से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।
मूल स्रोत देखें ↗