2 अक्टूबर 2026, 11:20 AM
हर खबर, हर पल
हमारे बारे मेंसंपर्क
राष्ट्रीय

छाती दबाना 'रेप की कोशिश' नहीं, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर भड़क गए CJI सूर्यकांत, पढ़ाया मर्यादा का पाठ

पटना हाईकोर्ट के एक बेहद चौंकाने वाले और विवादित न्यायिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यह अजीबोगरीब दलील दी थी कि किसी महिला की सलवार खोलने की कोशिश करना और उसके साथ जबरन शारीरिक छेड़छाड़ करना 'रेप का प्रयास' नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोषी को धारा 376 और 511 के तहत मिली सजा को निर

छाती दबाना 'रेप की कोशिश' नहीं, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर भड़क गए CJI सूर्यकांत, पढ़ाया मर्यादा का पाठ
स्रोत: News18
शेयर करेंWhatsAppFacebook
पटना हाईकोर्ट के एक बेहद चौंकाने वाले और विवादित न्यायिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यह अजीबोगरीब दलील दी थी कि किसी महिला की सलवार खोलने की कोशिश करना और उसके साथ जबरन शारीरिक छेड़छाड़ करना 'रेप का प्रयास' नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोषी को धारा 376 और 511 के तहत मिली सजा को निरस्त कर दिया था.
समाचार स्रोत

यह खबर News18 से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

मूल स्रोत देखें ↗