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नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान त्योहारों, विभिन्न आयोजनों और अन्य गतिविधियों को देखते हुए पु

नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
स्रोत: abp news world
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कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान त्योहारों, विभिन्न आयोजनों और अन्य गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने लोगों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पुलिस के आदेश के मुताबिक, इस अवधि में नवरात्र, दशहरा और अन्य धार्मिक व सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाओं, प्रदर्शनों और दूसरे कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की अफवाह, विवाद या अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

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बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक

जारी निर्देशों के अनुसार, बिना अनुमति जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा. सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को परेशानी हो या शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो.

Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, is being enforced within the Gautam Buddha Nagar Commissionerate from 10.10.2026 to 20.10.2026: Police Commissionerate, Gautam Buddha Nagar https://t.co/ZHjfPkXVD5

— ANI (@ANI) October 10, 2026

पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है. गलत सूचना, भ्रामक खबर या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने से बचने को कहा गया है. किसी भी संवेदनशील मामले में बिना पुष्टि के जानकारी आगे बढ़ाना परेशानी का कारण बन सकता है.

हथियार और लाउडस्पीकर को लेकर भी निर्देश

आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों और नियमों के खिलाफ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश दिए गए हैं. धार्मिक आयोजनों में भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी पुलिस को दें. प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों और आयोजनों के दौरान जिले में शांति बनाए रखना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

समाचार स्रोत

यह खबर abp news world से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

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