पड़ोसी के घर में कौन आ-जा रहा है... ये अब CCTV कैमरे नहीं देख पाएंगे! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता जिससे पड़ोसी की प्राइवेसी का हनन हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CCTV कैमरे का इस्तेमाल पड़ोसी की निजता में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता जिससे पड़ोसी की प्राइवेसी का हनन हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CCTV कैमरे का इस्तेमाल पड़ोसी की निजता में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता।
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